10 Rupees Coin: 10 रुपये का सिक्का पहुँचा सकता है जेल, RBI ने किया अलर्ट, इन लोगों पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई

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10 Rupees Coin: हमारे देश में 10 रुपये के सिक्के को लेकर कई बार भ्रम की स्थिति बनी रहती है। सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैली हुई हैं, जिनकी वजह से लोग इस सिक्के को लेने से कतराने लगे हैं। 

आजकल कई जगहों पर 10 रुपये का सिक्का लेने से लोग मना कर देते हैं। चाहे छोटे दुकानदार हों, ऑटो-रिक्शा चालक हों, या फिर बस कंडक्टर— बहुत से लोग 10 रुपये के सिक्के को मान्य नहीं मानते। 

यह समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि आम लोग भी 10 रुपये का सिक्का लेने में हिचकिचाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना गैरकानूनी है? 10 रुपये का सिक्का लेने से मना करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

खास बातें...

10 रुपये के सिक्के को लेकर फैली अफवाह

काफी समय से सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही है कि 10 रुपये का सिक्का अपने अलग-अलग डिजाइनों के कारण नकली हो सकता है। साथ ही, यह भी कहा गया कि 10 रुपये का सिक्का अब मान्य नहीं है। 

इन अफवाहों पर कई लोग विश्वास करने लगे, जिसके परिणामस्वरूप बहुत से लोग इस सिक्के को लेने से मना करने लगे। यहां तक कि बस ऑपरेटर, छोटे दुकानदार और यहां तक कि कुछ बड़े व्यापारी भी 10 रुपये का सिक्का नहीं ले रहे हैं।

RBI ने जारी किया बयान

हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कई बार स्पष्ट किया है कि 10 रुपये का सिक्का पूरी तरह से वैध मुद्रा है और इसका उपयोग किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता।

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RBI ने इसे लेकर राज्य सरकारों और बैंकों को निर्देश भी दिए हैं कि वे 10 रुपये के सिक्कों के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता बढ़ाएं। 

बैंकों और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पोस्टर लगाए गए हैं, और मीडिया में भी विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके बावजूद, लोगों के बीच जागरूकता की कमी बनी हुई है और यह समस्या जस की तस बनी हुई है।

सिक्का लेने से इनकार करना अपराध 

बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं है कि 10 रुपये का सिक्का न लेने पर वे कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। भारतीय कानून के अनुसार, किसी भी वैध मुद्रा को लेने से मना करना अपराध है।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 489A से 489E के तहत नकली नोटों या सिक्कों के प्रचलन और असली मुद्रा को लेने से मना करने के मामले में सजा का प्रावधान है। 

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अगर कोई व्यक्ति 10 रुपये का सिक्का लेने से मना करता है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है। इसके तहत उसे जुर्माना, कारावास, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

क्या हो सकती है कार्रवाई?

यदि कोई दुकानदार या अन्य व्यक्ति आपसे 10 रुपये का सिक्का लेने से मना करता है, तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं, और आवश्यक सबूतों के साथ उसे पुलिस के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। 

10 Rupees Coin

इसके अलावा, आप रिजर्व बैंक से भी इस मामले की शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस और संबंधित विभाग उस व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकते हैं।

कैसे करें शिकायत?

अगर कोई दुकानदार, व्यापारी, या अन्य व्यक्ति आपसे 10 रुपये का सिक्का लेने से मना करता है, तो आप इस मामले की शिकायत कर सकते हैं। 

शिकायत करने के लिए आपके पास उस घटना के पर्याप्त सबूत होने चाहिए, जैसे कि बातचीत की रिकॉर्डिंग या अन्य सबूत। शिकायत भारतीय मुद्रा अधिनियम और IPC की धाराओं के तहत दर्ज की जा सकती है।

आप रिजर्व बैंक को भी इस तरह की शिकायत भेज सकते हैं। रिजर्व बैंक संबंधित अधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दे सकता है।

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