ई श्रम कार्ड | E-Shram Card Online Registration | eshram.gov.in register.eshram.gov.in | उप श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन | E Shram card Download Online | E Shram Portal Apply Online | E Shram CSC Login
भारत सरकार समय-समय पर देश के संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कई अन्य तरह की योजनाएं आरम्भ करती रहती है, लेकिन फिर भी देश में ऐसे बहुत से श्रमिक देखने को मिलते हैं जिन्हें जानकारी के अभाव के कारण इन सभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। इन सभी बातो को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ऐसे सभी श्रमिकों के लिए ई श्रम कार्ड को शुरू किया है। केंद्र सरकार ने E Shram Card के बारे में यह बताया है की यह एक ऐसा कार्ड है जिसके तहत सभी श्रमिक अपना पंजीकरण कराकर सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी अन्य तरह की योजनाओ का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों आज हम यहां आपको अपने इस आर्टिकल के द्वारा ई-श्रम कार्ड से संबंधित सभी जानकारी बताने जा रहे हैं। यदि आप केंद्र सरकार के द्वारा आरम्भ किए गए E-Shram Card के तहत आवेदन करना चाहते है तो आपको हमारे इस आर्टिकल को पूरा अंत तक पढ़ना होगा।[यह भी पढ़ें- (रजिस्ट्रेशन) सरल जीवन बीमा योजना 2021: Saral Jeevan Bima, एप्लीकेशन फॉर्म व लाभ]
Table of Contents
E-Shram Card Registration
केंद्र सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कई प्रकार की योजनाओ का लाभ देने के लिए E Shram Card को आरम्भ किया गया है। सरकार द्वारा शुरू किए गए ई श्रम कार्ड के तहत देश के मजदूरों को कई अन्य तरह की योजना लाभ दिया जाएगा और देश के श्रमिकों को योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए 26 अगस्त 2021 से पहले ही ई-श्रम कार्ड के तहत आवेदन करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा बताया गया है की E-Shram Card के तहत असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत किया जायेगा और इस कार्ड के लिए देश के मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू काम करने वाले भी रजिस्ट्रेशन कर सकते है। तो दोस्तों यदि आप ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते है और लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको E Shram Card की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और आवेदन करना होगा। [यह भी पढ़ें- (पंजीकरण) इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2021: Indira Gandhi Pension Yojana ऑनलाइन आवेदन]

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी योजना
Highlights of the E-Shram Portal
नाम | ई श्रम कार्ड |
आरम्भ की गई | भारत सरकार |
वर्ष | 2022 |
लाभार्थी | देश के श्रमिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | सभी श्रमिकों का डाटा एकत्रित करना |
लाभ | श्रमिकों के लिए बनाई गयी सरकारी सुविधाओं का लाभ एक प्लेटफार्म पर |
श्रेणी | केंद्र सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | https://eshram.gov.in/ |
ई श्रम कार्ड/पोर्टल का उद्देश्य
केंद्र सरकार ने ई-श्रम कार्ड को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह बताया है कि देश के सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों जैसे हेयर केयर, ड्रेसर प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन मोटर मैकेनिक या फिर रिक्शा ठेला चालकों जैसे मजदूरों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाए और साथ ही साथ ई श्रम पोर्टल के माध्यम से उन्हें एक E-Shram Card उपलब्ध कराया जाए। केंद्र सरकार द्वारा E Shram Card का उपयोग करके देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ मिलेगा और वह सभी मजदूर जो ई श्रम कार्ड के तहत रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उन्हें ₹200000 का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। [यह भी पढ़ें- (PMFBY) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन स्टेटस]
ई–श्रम पोर्टल स्टेक होल्डर
यूआईडीएआई
यूआईडीएआई परियोजना का एक बहुत अहम भागीदार है और सत्यापन यूआईडीएआई के माध्यम से होता है। आधार आधारित पंजीकरण प्रक्रिया समय-समय पर पूरी होती है, यूआईडीएआई पोर्टल के साथ सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा होती है।
एनपीसीआई
एनपीसीआई के माध्यम से यूडब्ल्यू के बैंक खाते के सत्यापन और एनडीयूडब्ल्यू पोर्टल के द्वारा आधार को बैंक खाते से जोड़ने के लिए एपीआई मिलेगा।
ईएसआईसी\ईपीएफओ
ESIC और EPFO भी इस पोर्टल का हिस्सा होंगे और CSC और EPFO को UAN के जरिए पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इन सभी से असंगठित और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का भी डाटा उपलब्ध कराया जाएगा।
सीएससी
सीएससी देश भर में 3.5 लाख से अधिक केंद्रों के माध्यम से देश भर में डिजिटल इंडिया मिशन की विभिन्न अन्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सीएससी के माध्यम से आप विभिन्न योजनाओं के तहत नामांकन कर सकते हैं। यह एक नामांकन एजेंसी के रूप में काम करता है।
डाकघर के माध्यम से डाक विभाग
डाक विभाग के तहत लगभग 1.55 लाख डाकघर शुरू किए गए हैं और ये डाकघर पूरे भारत में आधार आधारित सेवाएं प्रदान करते हैं। डाकघर सीएससी एसपीवी की तर्ज पर नामित एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
निजी क्षेत्र के भागीदार
निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसे असंगठित श्रमिकों के नियोक्ता, गिग और प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर, दूध संघ, सहकारी समितियों के साथ काम करने वाले असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण मंत्रालय के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही, निजी क्षेत्रों के व्यापक उपयोग के लिए ओपन एपीआई भी प्रकाशित होगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सचिव की अध्यक्षता में परियोजना संचालन समिति नाम की एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा और परियोजना समन्वय के लिए कौन जिम्मेदार होगा। यह समिति विभिन्न मुद्दों के समाधान पर विचार करने में भी मदद करेगी। और NDUW के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआईसी एमडीयूडब्ल्यू परियोजना के तहत परियोजना निष्पादन एजेंसी है, और एनआईसी परियोजना के डिजाइन और विकास में भी सहायता करेगा। परियोजना में एनआईसी के माध्यम से एक समग्र आईसीटी समाधान भी होगा।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें NDUW प्लेटफॉर्म की प्राथमिक फीडर और उपयोगकर्ता करेगी। इसके आलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें अपने-अपने राज्यों में कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उठेगी। सभी लाभार्थियों को सरकार के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा और नागरिकों को लाभ से संबंधित जागरूकता होगी।
केंद्र सरकार के लाइन मंत्रालय/विभाग
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की निगरानी के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग भी उनके हितधारक होंगे। सरकार और उनके विभागों के तहत काम करने वाले सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डाटा पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
असंगठित श्रमिक और उनके परिवार
एनडीयूडब्ल्यू असंगठित श्रमिकों के लिए भविष्य में सामाजिक सुरक्षा कोड के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और लाभों का लाभ उठाने के तहत एक राष्ट्रीय मंच भी पेश किया जाएगा।
ई श्रम पोर्टल के तहत एक्ट्स और रूल्स`
द एक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, 2020
यह कोड नियोजित श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति को नियंत्रित करता है। यह कोड 13 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों के स्थान पर शुरू होता है।
इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020
यह कोड रोजगार की शर्तों, जांच और औद्योगिक विवादों के निपटारे से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करता है। यह कोड दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों के अनुसार पेश किया गया है।
सामाजिक सुरक्षा पर कोड 2020
सामाजिक सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य यह है की संगठित या असंगठित या अन्य क्षेत्र के सभी कर्मचारियों और मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दी जा सके, और इसके आलावा इस संहिता के द्वारा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित हुआ है।
वेजेज 2019 पर कोड
यह कोड उन सभी रोजगारों में मजदूरी और बोनस भुगतान को विनियमित करने के लिए काम करता है जहां कोई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय या विनिर्माण है और यह कोड सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। केंद्रीय क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए, केंद्र सरकार के माध्यम से निश्चित मजदूरी दी जाती है और राज्य सरकार के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए, राज्य सरकार के माध्यम से मजदूरी तय की जाती है।
असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008
केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि करीब 88 फीसदी कर्मचारी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन उन सभी को सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं दिया जाता है. केंद्र सरकार के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के विशिष्ट समूहों जैसे बीड़ी श्रमिकों, भवन निर्माण और निर्माण श्रमिकों आदि के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इन सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ये योजनाएं शुरू की गई हैं, ताकि संगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को भी लागू किया जा सके।
अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम 1979
इस अधिनियम के माध्यम से कामकाजी परिस्थितियों में व्यावसायिक सुरक्षा 6+ दी जाती है। यह अधिनियम पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन के दौरान पांच या अधिक अंतरराष्ट्रीय श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों पर लागू होता है। अधिनियम में ठेकेदार के लिए स्थापना और लाइसेंस के पंजीकरण का भी प्रावधान है।
बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976
अपने ऋणों को पूरा करने के लिए, देनदार या उसके वंशज या आश्रितों को अपने ऋणों को पूरा करने के लिए बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया था। इस अधिनियम के तहत ऐसे बंधुआ मजदूरी को अपराध माना गया है। बंधुआ मजदूरी की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है जिसके लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश भी जारी किया गया था।
संविदा श्रम अधिनियम 1970
संविदा कर्मचारी वह व्यक्ति होता है जिसे एक विशिष्ट कार्य और अवधि के लिए एक ठेकेदार के माध्यम से एक कंपनी में काम करने के लिए काम पर रखा जाता है। ठेकेदारों को हायरिंग कंपनियों द्वारा काम पर रखा जाता है। संविदा श्रम अधिनियम 1970 को प्रतिष्ठान के श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने और उनके लिए एक स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
यह अधिनियम मजदूरी मानकों में सुधार के लिए शुरू किया गया है, और इस अधिनियम के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी तय की गई है ताकि श्रमिकों को कम मजदूरी से बचाया जा सके।
एंप्लॉयमेंट स्कीम
- MGNREGA : केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत श्रमिकों को 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार प्रदान किया जायेगा, ताकि उन सभी को सहायता मिल सके और वह सभी अपने जीवन में सुधार ला सके।
- दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना: इस योजना के तहत सरकार द्वारा देश के गरीब मजदूरों को कौशल प्रशिक्षण और व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य के साथ विकसित किया गया है। इस योजना के द्वारा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के बाद रोजगार भी प्रदान किया जाता है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा केंद्र सरकार के माध्यम से देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते है।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम: केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- पीएम स्वानिधि: केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से देश के रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण के रूप में 10 हज़ार रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वह सभी अपने जीवन में सुधार ला सके।
ई–श्रम पोर्टल के तहत विभिन्न योजनाएं
सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना
- अटल पेंशन योजना: केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत लाभार्थी को ₹1000 से ₹5000 तक की पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थी की मृत्यु के बाद लाभार्थी के पति या पत्नी को एकमुश्त पेंशन भी दी जाती है।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना: इस योजना के तहत हर एक लाभार्थी परिवार को बिना कोई प्रीमियम दिए 5 लाख रूपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जायेगा।
- नेशनल पेंशन स्कीम फॉर शॉपकीपर, ट्रेडर्स एंड सेल्फ एंप्लॉयड पर्सन: इस योजना के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3 हज़ार रूपए की पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को 55 रूपए से 200 रूपए तक का प्रीमियम देना होता है। आधी प्रीमियम की राशि लाभार्थी द्वारा जमा की जाएगी और बाकि आधी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी।
- पीडीएस: PDS योजना के माध्यम से लाभार्थी को प्रति माह 35 किलो चावल या गेहूं प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार को 15 किलो खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: इस योजना के माध्यम से घर निर्माण के लिए, मैदानी क्षेत्र में 1.2 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्र में 1.3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : वित्तीय सेवा विभाग द्वारा कार्यान्वित, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। किसी भी कारण से लाभार्थी की मृत्यु होने पर इस योजना के तहत लाभार्थी के नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रूपए प्रदान किए जायेंगे।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: इस योजना के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3 हज़ार रूपए की पेंशन राशि प्रदान की जाती है। इसके साथ ही लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में पेंशन के हिस्से का 50% लाभार्थी के जीवनसाथी को प्रदान किये जाते है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को 55 रूपए से 200 रूपए के बीच की प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। लाभार्थी प्रीमियम राशि का 50% जमा करवाएगा और 50% केंद्र सरकार जमा कराएगी।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभार्थी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर या लाभार्थी के पूर्ण रूप से विकलांग होने पर सरकार द्वारा 2 लाख रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही यदि लाभार्थी पूर्ण रूप से विकलांग नहीं होता है तो भी उसे एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना : इस योजना के तहत बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाता है।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम : राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम योजना के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम: राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम भी एक प्रकार की पेंशन योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने 300 रूपए से 500 रूपए तक का प्रीमियम देना होगा। इसके बाद लाभार्थी को ₹1000 से ₹3000 तक की पेंशन प्रदान की जाएगी।
- सेल्फ एंप्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन आफ मैन्युअल स्कैवेंजर्स: इस योजना के द्वारा हाथ से मैला उठाने वालों और उनके आश्रितों को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही, सरकार की ओर से ₹3000 का वजीफा भी दिया जाएगा।
E Shram Card के लाभ
- देश के असंगठित श्रमिक जो ई श्रम कार्ड के तहत पंजीकरण करेंगे, उन्हें एक वर्ष के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से दुर्घटना बीमा मिलेगा।
- ई श्रम कार्ड के तहत रजिस्टर उम्मीदवारों को आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये या आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
- E Shram Card के तहत सरकार का लक्ष्य 38 करोड़ से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत करना है।
- प्राकृतिक आपदाओं, महामारी के मामले में पात्र UWs को आश्रय / सहायक प्रदान करने के लिए कार्ड राज्य और केंद्र सरकार के लिए सहायक होगा।
- यह कार्ड पूरे भारत में स्वीकार्य होगा।
ई श्रम कार्ड की पात्रता
योजना का प्रकार | योजना का नाम | पात्रता मानदंड |
PDS | ई श्रम कार्ड योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वला आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा होना चाहिए। वह परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य है जिसमें किसी भी सदस्य की आयु 15 से 59 वर्ष के बीच नहीं है।वह परिवार जिसमें कोई दिव्यांग व्यक्ति है वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य है।वह नागरिक जिसके पास कोई भी स्थाई नौकरी नहीं है वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। | |
नेशनल पेंशन स्कीम फॉर शॉपकीपर, ट्रेडर एंड सेल्फ एंप्लॉयड पर्सन | आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए।वह लोग जो ई पी एफ ओ, ई एस आई सी, पीएमएसवाईएम के अंतर्गत कवर्ड नहीं है वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।वह लोग जिनकी छोटी दुकानें, रेस्टुरेंट, होटल आदि है वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। | |
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना | इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वला आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास जनधन या फिर सेविंग बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। | |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास जनधन या फिर सेविंग बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। | |
अटल पेंशन योजना | आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। | |
सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना | इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वला आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए। आवेदक असंगठित क्षेत्र से होना चाहिए। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक की मासिक आय ₹15000 से कम होनी चाहिए।आवेदक ईपीएफओ, ईएसआईसी, एनपीएस का मेंबर नहीं होना चाहिए। |
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण | आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।वह नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है जिसके पास कोई भी स्थाई नौकरी नहीं है।वह परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है जिसमें कोई दिव्यांग नागरिक है।वह परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य है जिस परिवार में कोई भी 15 से 59 वर्ष का सदस्य नहीं है। | |
नेशनल सोशल एसिस्टेंस प्रोग्राम | आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।वह व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है जिसके पास आय का साधन बहुत कम है या फिर नहीं है। | |
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना | वह परिवार जो कच्चे घर में रह रहे हैं वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।यदि परिवार में 16 से 59 वर्ष के बीच कोई भी सदस्य नहीं है तो वह परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।यदि परिवार में कोई भी व्यक्ति सेहतमंद नहीं है एवं एक व्यक्ति दिव्यांग है तो वह परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।मैन्युअल स्कैवेंजर्स फैमिली।वह परिवार जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है एवं परिवार की मुख्य आय का साधन मैनुअल लेबर है।वह परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं जिस परिवार में कोई भी आय अर्जित करने वाला नागरिक जिसकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच है उपस्थित नहीं है। | |
हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर वीवर्स | आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।विवर द्वारा कम से कम 50% इनकम हैंडलूम वीविंग से प्राप्त होनी चाहिए। | |
नेशनल सफाई करमचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन | आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक सफाई कर्मचारी या फिर मैन्युअल स्कैवेंजर होना चाहिए। | |
सेल्फ एंप्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन आफ मैन्युअल स्कैवेंजर्स | आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक आईडेंटिफाइड मानो स्कैवेंजर होना चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल परिवार का एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है। | |
एंप्लॉयमेंट स्कीम | मनरेगा | आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए एवं वह ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। |
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना | आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 15 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।महिलाओं एवं वल्नरेबल ग्रुप के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। | |
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना | ई श्रम कार्ड योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए। | |
पीएम स्वनीधि | इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वला आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए, आवेदक सर्वे में आईडेंटिफाई होना चाहिए।आवेदक के पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या फिर आईडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जो कि अर्बन लोकल बॉडी द्वारा दिया गया हो। | |
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना | आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। | |
प्रधानमंत्री एंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम | इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वला आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।आवेदक द्वारा कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। |
E Shram Card के स्टेक होल्डर
- यूआईडीएआई
- एनपीसीआई
- ईएसआईसी
- ईपीएफओ
- सीएससी – एसपीवी
- डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट थ्रू पोस्ट ऑफिस
- प्राइवेट सेक्टर पार्टनर
- मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एंप्लॉयमेंट
- मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी
- नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर
- स्टेट/यूटी गवर्नमेंट
- लाइन मिनिस्ट्रीज/डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
- वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर एंड फील्ड ऑपरेटर
- अनोर्गनाइज्ड वर्कर्स एंड देयर फैमिली
आवश्यक दस्तावेज
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- आधार नंबर
- आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर
- सेविंग बैंक अकाउंट नंबर
- आईएफएससी कोड
ई श्रम कार्ड 2022 के लिए पंजीकरण करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ई-श्रम कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।

- वेबसाइट के होम पेज पर आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।

- अब इस पर आपको अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड, ईपीएफओ एवं ईएसआईसी मेंबर स्टेटस दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आपको सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा, अब आपको प्राप्त हुआ ओटीपी ओटीपी बॉक्स में दर्ज कर देना है।
- अब आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इस तरह आप E Shram Card के लिए पंजीकरण कर सकते है।
सीएससी लोकेट कैसे करे?
- सबसे पहले आपको E Shram Card की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसक बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको सीएससी लोकेटर के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।

- इसके बाद आपको इस पेज पर अपने राज्य एवं जिले का चयन कर देना है, और सीएससी से संबंधित जानकारी आपके सामने खुल जाएगी।
एडमिन लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ई श्रम कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसक बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको एडमिन लॉगइन के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।

- वेबसाइट के होमपेज पर आपको अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड तथा क्या कैप्चा कोड दर्ज कर देना है, और अब आपको साइन इन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ई-श्रम कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसक बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको कांटेक्ट अस के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपको ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

- इसके बाद आपके सामने ग्रीवेंस फॉर्म खुल कर आएगा, अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज कर देनी है।
- इसके बाद आपको लॉज ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक कर देना है, और इस तरह आप शिकायत दर्ज कर सकते है।
शिकायत स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको E Shram Card की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको कांटेक्ट अस के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको व्यू थे स्टेटस आफ योर ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको रेफरेंस नंबर दर्ज कर देना है।
- अब आपको व्यू स्टेटस के विकल्प पर क्लिक कर देना है, और शिकायत स्टेटस आपके सामने खुल कर आ जाएगा।
स्कीम से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ई श्रम कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको स्कीम्स के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुल कर आएंगे।
- अब आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प पर क्लिक कर देना है, और संबंधित जानकारी आपके सामने खुल कर आ जाएगी।
यूजर गाइड डाउनलोड कैसे करे?
- सबसे पहले आपको ई श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको सर्विसेस के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यूजर गाइड के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा, इसके बाद आपको इस पेज पर डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- आपके द्वारा क्लिक करने के बाद यूजर गाइड आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी।
कांटेक्ट डिटेल देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ई-श्रम कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको कांटेक्ट अस के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको दोबारा कॉन्टैक्ट अस के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा, और इस पेज पर आप कांटेक्ट डिटेल देख सकते हैं।
Important Links
स्टेट नाम | ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक |
Andaman and Nicobar Islands | Click Here |
Andhra Pradesh | Click Here |
Arunachal Pradesh | Click Here |
Assam | Click Here |
Bihar | Click Here |
Chandigarh | Click Here |
Chattisgarh | Click Here |
Delhi | Click Here |
Goa | Click Here |
Gujarat | Click Here |
Haryana | Click Here |
Himachal Pradesh | Click Here |
Jharkhand | Click Here |
Jammu & Kashmir | Click Here |
Karnataka | Click Here |
Kerala | Click Here |
Ladakh | Click Here |
Lakshadweep | Click Here |
Madhya Pradesh | Click Here |
Maharashtra | Click Here |
Manipur | Click Here |
Mizoram | Click Here |
Nagaland | Click Here |
Odisha | Click Here |
Punjab | Click Here |
Puducherry | Click Here |
Rajasthan | Click Here |
Sikkim | Click Here |
Telangana | Click Here |
Tamil Nadu | Click Here |
Uttar Pradesh | Click Here |
Uttarakhand | Click Here |
West Bengal | Click Here |
Contact Us
इस लेख के द्वारा आज हमने आपको E-Shram Card से संबंधित सभी जानकारी दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके या फिर ईमेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।